नई दिल्ली, जनवरी 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़े मीडिया प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना प्रकाशन से पहले रोक खास मामलों में ही लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी और एक अन्य द्वारा उषोदय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ दायर एक सिविल मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश दिए। मुकदमे में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के लिए घी की खरीद के बारे में बदनाम करने वाली रिपोर्टिंग व ऑनलाइन पोस्ट का आरोप लगाया गया है। शिकायत को आधिकारिक तौर पर एक व्यावसायिक मुकदमे के तौर पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को समन जारी किए गए हैं। पीठ ने एक सख्त प्रक्रिया अपनाते हुए तय किया कि प्रतिवादी समन म...