नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम विवाद में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने जांच के दौरान शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद के. चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सीबीआई निदेशक की याचिका पर संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब पूरी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक कर रहे थे तो एसआईटी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने में कुछ भी गलत नहीं था। पीठ ने पूछा कि अगर एसआईटी किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? हाईकोर्ट का रुख करने वाले कडुरु चिन्नप्पन्ना की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ...