नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन से जुड़े आगजनी के एक मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह को फिर से बुलाने की मांग की गई है। साथ ही उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित करने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े आगजनी मामले की सुनवाई में अभियोजन गवाह को फिर से बुलाने की मांग करने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन भी हैं। एफआईआर में उन पर दंगों के दौरान करावल नगर स्थित एक ई-रिक्शा गोदाम में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया गया था। मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध है। इस स...