नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन समेत तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में पांच अन्य को जमानत दिए जाने के बाद समानता के आधार पर जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि व...