नई दिल्ली, अगस्त 13 -- पिछले पांच साल से जेल में बंद अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अन्य दो आरोपी जमानत पर हैं। ताहिर हुसैन की यह पांचवीं जमानत याचिका है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी ताहिर हुसैन और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ताहिर हुसैन की ओर से वकील राजीव मोहन, तारा नरूला और शिवांगी शर्मा पेश हुए। इन्होंने अपनी दलील में कहा कि आरोपी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में है जबकि दो अन्य आरोपी हसीन मुल्लाजी और समीर खान जमानत पर रिहा हो चुके हैं। यह मामला निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है। इस केस में जांच अधिकारी की पूछताछ और जिरह होनी बाकी है। आरोपी ताह...