नई दिल्ली, जुलाई 31 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया था। सजा सुनने के बाद सभी दोषी रोने लगे। कोर्टरूम के बाहर उनके परिवार वाले भी रो रहे थे। कोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों की सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने 13 जुलाई को पांच लोगों को दोषी करार देते हुए इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था।कोर्ट ने इ...