चंदौली, मार्च 11 -- इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया तहसील क्षेत्र के खिलची रजडीहा स्थित तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मामले में रामबचन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया।बताया जाता है कि मौजा खिलची रजडीहा में आराजी संख्या 138, 144, 160 तथा गाटा संख्या 200 की लगभग 5.595 हेक्टेयर तालाब (जलमग्न) खाते की भूमि पर करीब 58 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में तहसीलदार देवेंद्र यादव पहले ही संबंधित लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग की टीम गठित की है। ...
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