अलीगढ़, अप्रैल 10 -- अलीगढ़। एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने रोरावर क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी रद्द कर दी। आरोपी नियत तिथि पर हाजिर नहीं हुआ था। इस पर वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। विशेष लोक अभियोजक लव कुमार बंसल व संजय शर्मा ने बताया कि रोरावर क्षेत्र के एक इलाका निवासी अंसार के खिलाफ रोरावर थाने में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में गवाही पूरी होने के बाद मुल्जिम के बयान होने थे। लेकिन, वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। बाद में वारंटों पर उसे जेल भेजा गया। अब उसने जमानत अर्जी डालकर कहा कि वह तारीख पर आया था। लेकिन, अचानक तबीयत खराब होने पर अ​धिवक्ता को बता कर डॉक्टर को दिखाने चला गया था। लेकिन, अ​भियोजन पक्ष ने तर्क रखा कि पूर्व में भी आरोपी गैर ...