मुंगेर, दिसम्बर 4 -- मुंगेर, एक संवाददाता। तारापुर थाना कांड संख्या- 37/23 के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में बुधवार को विशेष पोक्सो न्यायालय ने चार अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई। पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पीपी प्रीतम कुमार ने बताया कि, इस मामले में सभी अभियुक्तों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के पश्चात अदालत ने चारों को कठोरतम दंड सुनाया। अदालत का यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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