चित्रकूट, मार्च 14 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर जिला जज अनुराग कुरील की अदालत ने कुल्हाड़ी मारकर ताऊ पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।बहिल पुरवा थाना के मडैयन गांव के मजरा ताला तीर निवासी विद्याधर ने बीते 25 जुलाई 2023 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि ताला तीर के रहने वाले अरविंद कुमार पटेल ने उनके पिता ठाकुर प्रसाद पर कुल्हाड़ी से गर्दन में प्रहार कर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया कि जब उनके पिता रात में खेत में चारपाई पर सो रहे थे, उस समय अरविंद पटेल ने जानलेवा हमला किया था। हमलावर अरविंद पटेल ठाकुर प्रसाद के छोटे भाई का बेटा है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद घटना के ...