बरेली, जुलाई 3 -- किशोर अपचारी की जमानत मंजूर होने के बाद जमानती की सत्यापन आख्या समय से ना भेजने पर किशोर न्याय बोर्ड की अध्यक्ष राखी सिंह, सदस्य रश्मि सोनी व डॉ. डीएन शर्मा ने तहसीलदार नवाबगंज और थानाध्यक्ष हाफिजगंज को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। कोर्ट ने किशोर अपचारी के जमानती प्रोविजनली स्वीकार कर किशोर सुधार गृह से रिहाई के आदेश भी दिये हैं। किशोर अपचारी के अधिवक्ता नागेंद्र कुमार ने बताया कि जानलेवा हमले के आरोपी किशोर की जमानत दिनांक 22 जून 2026 को मंजूर होने के अगले दिन उसके परिजन ने जमानती दाखिल किये थे। किशोर न्याय बोर्ड ने जमानती की सम्पत्ति की आख्या तहसीलदार नवाबगंज और चरित्र की आख्या थानाध्यक्ष हाफिजगंज से तलब की थी।आरोप है कि 1 जुलाई 2026 तक जमानती की आख्या पेश नहीं की। किशोर अपचारी के अधिवक्ता नागेंद्र कुमार ने अर्जी दे...