मुंबई, अगस्त 6 -- तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के बहुचर्चित रेप मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार (6 अगस्त) को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मापुसा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। अदालत ने अब तेजपाल को इस मामले में दोषी करार दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने गोवा सरकार की अपील को मंजूरी देते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया। बेंच ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376(2)(f) और 376(2)(k) के तहत रेप और यौन उत्पीड़न, और साथ ही धाराओं 354A और 354B के तहत अपराधों का दोषी पाया। बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सख्त कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...