उन्नाव, फरवरी 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए तस्कर अनिल कुमार को सात माह पांच दिन के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अजगैन थाना पुलिस ने 5 जनवरी 2024 को फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भोलाखेड़ा गांव निवासी अनिल कुमार को 1.370 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह ने की और पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 1 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष विनय शंकर शुक्ला की दलील और साक्ष्यों के आधार पर अनिल को अपराध का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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