मुजफ्फर नगर, जुलाई 23 -- मुजफ्फरनगर। प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत को अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 ने निरस्त कर दिया है। खालापार पुलिस ने नशीले कैप्सूल के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से लाखों रुपए के नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। पुलिस की जांच में आरोपी अश्वनी सहरावत निवासी भोकरहेडी थाना भोपा का नाम प्रकाश में आया था। आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर मेरठ कोर्ट में सरेंडर र दिया था जिसका पुलिस ने बाद में रिमांड लिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। यह भी पढ़ें- ब्राउन शुगर बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत नहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी की जमानत को...