तस्कर की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ, मई 12 -- लखनऊ, विधिसंवाददाता। उड़ीसा से तस्करी के ज़रिए 362 किलो गांजा लाकर लखनऊ में खपाने का प्रयास करने के आरोपी जीतू श्रीवास्तव उर्फ दद्दा की जमानत अर्जी एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि 13 फरवरी को गोमतीनगर विस्तार की पुलिस ने सूचना के आधार पर बँधा रोड से आरोपी मयंक जयसवाल,जीतू श्रीवास्तव उर्फ दद्दा, परितोष त्रिपाठी और कुलदीप यादव को गिरफ्तार कर एक स्कॉर्पियो एन और एक ट्रक बरामद किया था। ट्रक और स्कॉर्पियो की कैविटी में छिपाकर रखे गए कुल 363 किलो 177 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपियों ने बताया था कि उड़ीसा के मालखानगिरी से ट्रक से गांजा मंगवाकर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी समेत अन्य जनपदों में भांग की दुकान के ज़रिए बेचा जाता है। यह भी पढ़ें- चरस बरामदगी म...
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