तलाक उसी तारीख से लागू होगा, जिस दिन दिया जाए
प्रयागराज, अप्रैल 1 -- तलाक उसी तारीख से लागू होगा, जिस दिन दिया जाए: हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने कहा-कोर्ट का बाद का आदेश सिर्फ ऐलानिया होता है, आदेश फैसले की तारीख से कोई नया तलाक नहीं बनाता-प्रयागराज परिवार न्यायालय ने दो बेटों के भरणपोषण के दावे को कर दिया था खारिज-कोर्ट ने कहा, परिवार न्यायालय ने जो तरीका अपनाया, वह उस स्थापित कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं थाप्रयागराज, विधि संवाददाता।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मोहम्मदिया कानून के तहत, तलाक उसी तारीख से लागू होता है, जिस दिन पति तलाक का ऐलान करता है। बाद में कोर्ट का जो आदेश इसकी पुष्टि करता है, वह सिर्फ़ ऐलानिया प्रकृति का होता है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने हुमायरा रियाज़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट का ऐसा आदेश फैसले की तारीख से कोई नया तलाक नहीं बनाता, बल्कि यह तलाक के ऐ...
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