समस्तीपुर, सितम्बर 28 -- रोसड़ा, निज संवाददाता। व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमला मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सिंघिया थाना कांड संख्या 98/21 में सिंघिया थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी रमेश साहू एवं उसके पुत्र राहुल कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी माना। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामला 27 जून 2021 का है। सिंघिया थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में सूखे आम के पेड़ को काटने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपियों पर पेड़ काटने के एवज में रंगदारी मांगने तथा विरोध करने पर जयशंकर प्रसाद साहू पर तलवार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। हमले में जयशंकर प्रसाद साहू गंभीर रूप से जख्मी...