मुजफ्फरपुर, जुलाई 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पारू थाना के छपरा आस गांव में भू-विवाद में तीन वर्ष पहले 20 वर्षीय मंतोष कुमार की तलवार से वार कर हत्या कर देने के मामले में दो दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में उसी गांव के रामबाबू राय उर्फ रामबाबू कुमार व प्रकाश राय उर्फ प्रकाश कुमार शामिल हैं। दोनों को 85-85 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।सेशन ट्रायल के बार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पांच सुमन कुमार दिवाकर ने दोनों को सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक रामनारायण राय ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया। कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में अधिवक्ता शिल्पी कुमारी व आशीष त्रिवेदी ने उनका सहयोग किया। मंतोष के पिता धनेश्वर ने 25 जुलाई 2023 को पारू थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें रामबाबू व प्रकाश समेत 10 पट्टीदारों को ना...