संभल, अगस्त 14 -- तलवार से गोदकर हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में एडीजे एससी-एसटी कोर्ट, चन्दौसी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के मरौरा गांव का है। पुलिस के अनुसार, 31 मई 2022 को गांव निवासी रमेश गौतम की तलवार से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी सावित्री ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामला एडीजे एससी-एसटी कोर्ट, चन्दौसी में विचाराधीन रहा। शुक्रवार को न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए सदरपुर, थाना सलेमपुर, जनपद बुलंदशहर निवासी रूद्राक्ष गिरी को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 15 हजार र...