देहरादून, अक्टूबर 16 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी हत्यारोपी संजय सिंह को निचली अदालत की ओर से दी गई फांसी की सजा को निरस्त कर दिया है। संजय सिंह ने अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की दिसंबर 2014 में तलवार से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आरोपी का मानसिक इलाज कराकर उसके ठीक होने के बाद रिहा करने का भी निर्देश दिया है। मामले में आरोपी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र अरविंद वशिष्ठ ने रखा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने घटना के वक्त उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। पूर्व में हाईकोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए रिफरेंस आदेश को दोबारा से सुनवाई के लिए भेजा, लेकिन फिर भी निचली अदालत ने अपन...