आगरा, मई 16 -- तरणताल और जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराए जाने की स्थिति में संबंधित को नोटिस भेजे जाएंगे और उनके प्रतिष्ठान को बंद कराने की कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के सभी निजी प्रतिष्ठानों /क्लबों/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। उन्होंने जिले में संचालित समस्त निजी क्लबों /होटलों एवं संस्थानों के संचालकों से कहा है कि वह वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान/ क्लब/होटलों में संचालित होने वाले तरणताल/जिम का पंजीकरण 20 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लें। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि तरणताल और जिम के पंजीकरण के लिए किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते ...