रांची, मई 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी और जेएसएससी में निर्धारित तिथि और तय प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को ऐसे 23 अभ्यर्थियों की अपील याचिका खारिज कर दी। याचिका डॉ नूतन इंदवार समेत 22 अभ्यर्थियों ने दायर की थी। यह मामला जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापनों से जुड़ा है। जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से दंत चिकित्सक, शिक्षक और रेडियो ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस संबंध में डॉ नूतन इंदवार सहित 23 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। यह भी पढ़ें- फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति पर JPSC से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, क्या बोला आयोग अदालत को बताया गया कि कुछ ...
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