नई दिल्ली, जुलाई 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग के 'एसआईआर' कराने के फैसले को चुनौती देने संबंधी 13 याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी। इनमें डीएमके की ओर से दायर एक याचिका भी शामिल थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती की ओर से पेश वकील विवेक सिंह की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इन याचिकाओं पर अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद पीठ ने इस मुद्दे पर सभी 13 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। यह भी पढ़ें- Delhi News: तमिलनाडु चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 मई को बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अ...