हापुड़, मार्च 11 -- न्यायालय ने मंगलवार को तमंचा रखने वाले आरोपी को सजा सुनाकर अर्थदंड लगाया है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना सिंभावली पुलिस ने 2025 में जिला गाजियाबाद थाना ट्रांस हिंडन के खोड़ा निवासी भारत को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें उसे सात महीने और छह दिन का कारावास की सजा काटी थी। मंगलवार को न्यायालय ने जेल में बिताई सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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