तमंचा फैक्ट्री संचालक को 10 वर्ष का कारावास
शामली, जून 10 -- कैराना। तमंचा फैक्ट्री चलाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जनवरी 2022 में कांधला पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री चलाने के आरोप में कल्लू निवासी मोहल्ला रायजादगान को गिरफ्तार किया था। जहां से बड़ी संख्या में निर्मित तमंचे और अर्धनिर्मित तमंचों के अलावा उपकरण बरामद किए थे। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधा...
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