लखीमपुरखीरी, जून 12 -- जिले के बहुचर्चित खीरी हिंसा कांड में पूर्व मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई थी। अभियोजन के 51 वें गवाह तत्कालीन सीओ गोला अभिषेक प्रताप अजेय के बयान दर्ज होने थे। लेकिन वह नहीं आए। जिला जज शिवकुमार सिंह ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए गवाह के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही वेतन रोकने का भी आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख नियत कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले तीन अक्टूबर 2021 को खीरी कांड में चार किसान और दो भाजपा कार्यकर्ताओं समेत आठ लोग मारे गए थे। इस कांड के बाद दो मुकदमें दर्ज कराये गये थे। चार किसानों और एक पत्रकार की की हत्या के मुकदमे में पूर्वमंत्री पुत्र आशीष मिश्र समेत 13...