मधुबनी, अगस्त 23 -- मधुबनी, निज संवाददाता। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के मामले में राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन प्रभारी खनन पदाधिकारी अमेत विक्रम बैनामी पर लगाया गया आठ हजार रुपये का अर्थदंड बरकरार रखा है। वह जिले में वरीय उपसमाहर्ता के पद पदस्थापित थे और अभी गयाजी के टेकारी में डीसीएलआर के पद पर तैनात हैं। आयोग ने उनके स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए इसे आयोग को गुमराह करने का प्रयास माना। साथ ही धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से की है। आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर डीएम ने बताया था कि 31 अगस्त 2020 को आरटीआई आवेदन दायर होने के समय अमेत विक्रम बैनामी जिला खनन कार्यालय के प्रभारी खनन पदाधिकारी थे। उनका दायित्व आवेदक अधिवक्ता शुभम् कुमार को समय पर सूचना और जा...