तत्कालीन खनन पदाधिकारी स्वयं की दर्ज प्राथमिकी को नहीं कर सके साबित, दो बरी
रांची, मई 28 -- रांची, संवाददाता। अवैध रूप से ईंट भट्ठा संचालित करने और सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने के आरोप से जुड़े मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश रंजन कुमार की अदालत ने दो आरोपियों मुमताज अहमद और इम्तेयाज अंसारी को बरी कर दिया। मामला सदर थाना कांड संख्या 323/2021 से संबंधित था। प्राथमिकी के अनुसार, तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान बड़गाईं क्षेत्र में संचालित दो ईंट भट्ठों को बिना लाइसेंस और बिना सरकारी अनुमति के संचालित पाया था। आरोप था कि भट्ठा संचालक सरकार को देय राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे थे, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही थी। इस मामले में मुमताज अहमद और इम्तेयाज अंसारी के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट तथा जेएमएमसी नियमावली के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरो...
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