नई दिल्ली, फरवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों के जवानों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति की उम्र पर पुनर्विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत इसके लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सरकार से कहा कि वह सशस्त्र बलों के जवानों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति की उम्र के बारे में ब्रिटिश काल के मानदंडों पर ही अटके रहने के बजाए अत्यधिक कुशल तटरक्षक बलों के मापदंडों पर पुनर्विचार करें। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल में सभी स्तर पर सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष समान रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा क...