रांची, जून 6 -- रांची। बुढ़मू थाना क्षेत्र में कर्ज के रुपये को लेकर हुई हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने आरोपी समीर अंसारी, साहिल टुडू और राम मुर्मू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को इबरार अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसका शव बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित छापर रेलवे पुल के पास रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था। जांच में सामने आया कि घटना के पीछे करीब ढाई लाख रुपये के लेन-देन का विवाद था। मामले के अनुसार, मृतक इबरार अंसारी ने आरोपी समीर अंसारी को ढाई लाख रुपये उधार दिए थे। जब इबरार ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोप है कि समीर ने अपने सहयोगियों साहिल टुडू और राम मुर्मू के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। साजिश के...