फरीदाबाद, अप्रैल 29 -- पलवल, अजित कुमार। कोट गांव के जंगल से वर्षा के पानी की निकासी एवं खेतों के सिंचाई के लिए सरकार द्वारा बनाई गई न्यू कोट ड्रेन की पटरी को अवैध रूप से काटकर एक व्यक्ति ने व्यावसायिक उपयोग के लिए रास्ता निकाल लिया। इस कारण सिंचाई विभाग की ड्रेन को क्षति पहुंची। सिंचाई विभाग के उपमंडल नहर अधिकारी ने इस संदर्भ में बहीन थाना में केस दर्ज कराया है। बहींन थाना प्रभारी सुरेश ने बताया कि उपमंडल नहर अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि न्यू कोट ड्रेन को विभाग की बिना अनुमति के काटकर कोट निवासी लियाकत ने अवैध रूप से मिट्टी भरकर रास्ता बना लिया है। उक्त रास्ते का उपयोग अपने खेतों से मिट्टी बेचने के काम में इस्तेमाल कर व्यावसायिक उपयोग कर रहा है। जोकि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1974 के तहत गैर कानूनी है। इस प्रकार की किसी भी गतिव...