नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी में कथित शामिल दो आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति अजय दिग्पॉल की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोपी, जो देश की युवा पीढ़ी को नशे में धकेल रहे हैं, उन्हें खुले में छोड़ना समाज हित में नहीं है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 14 मई 2025 के अग्रिम जमानत आदेश को खारिज किया और कहा कि यह मामला हल्के में लेने योग्य नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक इस गिरोह के 14 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों ने भारत से ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई में ड्रग्स की तस्करी की। अक्तूबर 2024 में महिलपालपुर से तुषार, हिमांशु और औरंगजेब सिद्दकी को पकड़ा गया। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद हुई। जांच के दौरान दिल्ली...
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