शामली, सितम्बर 1 -- चरस तस्करी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) ऋतु नागर ने मुजरिम इरशाद निवासी मोहल्ला कलंदरशाह शामली को 6 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा अमरदीप निवासी खेड़ीकरमू को एक साल 6 माह सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। ट्रायल के दौरान तीसरे आरोपित गौरव की मौत हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 30 मई 2021 को शामली पुलिस ने इरशाद को 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इरशाद ने बताया था कि उसने यह चरस अमरदीप और गौरव से खरीदी थी। शामली पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी गौरव की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील ...