विधि संवाददाता, जुलाई 3 -- ड्यूटी से गायब होने पर बर्खास्त किए गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नौकरी से हटाए जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही जवान को 2 महीने के भीतर फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि, सीआईएसएफ जवान जितने दिन छुट्टी पर था, उतने दिन का वेतन उसे हिं मिलेगा। हाईकोर्ट ने उस अवधि को छुट्टी में गिनने का निर्देश दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिना कोई सूचना दिये ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सीआईएसएफ सिपाही को एक बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने नौकरी से हटाये जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया।कोर्ट ने दो माह के भीतर सीआईएसएफ अधिकारी को फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया।साथ ही नौकरी से गायब रहने के दौरान एक पैसे का भुगतान नहीं करने का आदेश दिय...