नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के परिवार भी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 50 लाख रुपये के बीमा कवरेज के लाभ पाने के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें कहा गया था कि निजी अस्पताल के डॉक्टर सरकार की बीमा योजना के तहत कवरेज का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने 'डॉक्टरों की सेवाओं की जरूरत थी और यह एक्ट के प्रावधानों, महाराष्ट्र रोकथाम और कोरोना महामारी नियंत्रण विनियम 2020, नवी मुंबई नगर निगम के 31 मार्च, 2020 के आदेश, पीएमजीकेवाई -पैकेज योजना, पीएमजीकेवाई पॉलिसी के लिए स्पष्...
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