प्रयागराज, मई 11 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में पुलिस कांस्टेबल की मौत पर राज्य सरकार को उसकी पत्नी को छह प्रतिशत ब्याज सहित दस लाख रुपये मुआवजे का भुगतान आठ सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने दिवंगत पुलिस कांस्टेबल कमलेश की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 28 जुलाई 2010 का शासनादेश एक जनवरी 2006 से लागू किया गया था और याची के पति की मौत आठ मई 2006 को दुर्घटना में हुई थी इसलिए ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत के लिए उसकी पत्नी मुआवजा पाने की हकदार है। कोर्ट ने याची को मुआवजा देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मौत से मुआवजे का भुगतान होने तक छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाए। याची के अधिवक्ता अशोक कुमार ने कोर्ट को बताया कि ...