बिजनौर, जून 10 -- कोर्ट संख्या एक के अपर जिला जज प्रशांत मित्तल ने डोडा पोस्त रखने के आरोप में छोटे उर्फ जुल्फिकार उर्फ दिल्फकार को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 29 जून 2019 को थाना शिवाला कला के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपक पंवार जब शांति व्यवस्था हेतु गश्त पर थे। जब पुलिस वाले गश्त करते हुए नूरपुर धनौरा तिराहे पर पहुंचे तो एक व्यक्ति उन्हें देखकर शक पकाकर भागने लगा शक के आधार पर पुलिस ने उसे व्यक्ति को पकड़ कर उससे पूछता अच्छा की तो उसने अपना नाम छोटे उर्फ जुल्फिकार उर्फ दिल्फकार पुत्र रशीद मुस्तफाबाद शिवालाकलां बताया। उसकी तलाशी पर उसके पास से दो किलो अवैध डोडा पोस्त का चूर्ण बरामद हुआ् पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त को फॉरें...