बरेली, फरवरी 25 -- बरेली, विधि संवाददाता। फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गये डोडा तस्कर लालू उर्फ कासिब को दस माह 17 दिन की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली बरेली में तैनात एसआई विक्रम सिंह ने चार मार्च 2021 को फैयाज बिल्डिंग कोहाड़ापीर निवासी लालू उर्फ कासिब को दो किलो पांच सौ ग्राम डोडा अफीम चुरा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सुनवाई हुई। तस्कर लालू उर्फ कासिब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने लालू को दस माह 17 दिन की कैद और तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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