शाहजहांपुर, फरवरी 10 -- वर्ष 2020 के मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 शिवकुमार तृतीय की अदालत ने थाना खुदागंज क्षेत्र के मामले में यह फैसला सुनाया। प्रकरण के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रसिया खानपुर निवासी तस्लीम पुत्र सिद्दीक, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। सूचना पर एसआई राजपाल सिंह ने दो कांस्टेबलों के साथ दबिश दी। ग्राम कुरगांव के पास आरोपी को भागते हुए पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 किलो 300 ग्राम डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अपर ज...
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