मुजफ्फरपुर, जनवरी 22 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। डेबिट कार्ड बदल कर 15 हजार रुपये निकासी करने के मामले में सूचक तुर्की थाना के लदौरा गांव रोहित कुमार कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचा। इसके चलते न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मणिशंकर मणि के कोर्ट ने दो आरोपितों बोचहां थाना के पीरखपुर गांव के मो. साजिद अंसारी उर्फ राजा व कांटी थाना के कुशी हरपुर रमणी गांव के रत्नेश तिवारी को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट की ओर से रोहित के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट भी जारी किया गया। इसके बाद भी पुलिस उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। सिर्फ आईओ महेश कुमार की ही गवाही हुई। इस मामले में तुर्की थाना के लदौरा गांव के रोहित कुमार ने 27 नवंबर 2024 को सदर थाना में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी चाची ने बैंक ऑफ इंडिया सकरी सरैया शाखा में अपना खाता खुलवाया था। उनके डे...