बिहारशरीफ, जून 10 -- डेथ क्लेम की 12 लाख रुपए सूद समेत देने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला 60 हजार रुपए जुर्माना भरने का दिया आदेश बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने बीमा धारक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डेथ क्लेम की राशि को सूद समेत देने का आदेश दिया है।

बीमा कंपनी का दावा खारिज कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी के दावे को खारिज करते हुए मृतक बीमा धारक की पत्नी को क्लेम की राशि 12 लाख रुपए को 12 फीसदी ब्याज के साथ देने को कहा है। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 हजार व मुकदमा खर्च 10 हजार रुपए हर्जाना अलग से देने का आदेश दिया है। डेढ़ माह में आदेश का पालन नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा वाद दाखिल करने पर 10 हजार रुपए अलग से इंश्योरेंस कंप...