बिहारशरीफ, अप्रैल 25 -- डेथ क्लेम का 14 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, 3 माह में देनी हेगी क्लेम राशि 70 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस को करना होगा भुगतान बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा एवं सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आदेश को पलटते हुए शिकायतकर्ता को डेथ क्लेम की संपूर्ण राशि ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने हिलसा थाना क्षेत्र के मोमिनपुर निवासी शिकायतकर्ता विजय कुमार शर्मा को पत्नी की मृत्यु पर क्लेम की राशि 14 लाख रुपया 12 फीसदी साधारण ब्याज के साथ लौटने को कहा है। यह भी पढ़ें- ऑनलाइन खरीद में लापरवाही पर कंपनी दोषी, 35 हजार लौटाने का दिया आदेश स...