मुजफ्फर नगर, जुलाई 25 -- मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने डेढ़ साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि दोषी को तब तक जेल में रखा जाए तब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को चिकित्सा व्ययपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकार के रूप में बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मात्र 21 दिन के भीतर सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- 10 साल के बच्चे से हैवानियत, गुप्तांग में बल्ब डाला, मां ने पुलिस से की शिकायतमामले का विवरण एडीजीसी प्रदीप बालियान और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की शादी मीरापुर के एक गांव में ह...