औरैया, सितम्बर 25 -- मकान बनवाने के लिए मायके से डेढ़ लाख रुपये न लाने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक अवधि का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अचरौली गांव निवासी गौरीशंकर पाल ने नौ अक्तूबर 2023 को अजीतमल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि पुत्री मनीषा देवी की शादी करीब दस वर्ष पहले अजीतमल क्षेत्र के नवलपुर न्योरा गांव निवासी सतीश पाल के साथ की थी। शादी के बाद दंपती के दो बच्चे हुए। विवाह के शुरुआती चार-पांच वर्षों तक सब ठीक रहा।

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