शिमला, अक्टूबर 30 -- हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और वरिष्ठता से जुड़े मामले में सुक्खू सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट 2024 को लेकर सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार को राहत नहीं मिली थी। करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के हितों से जुड़े इस मामले में विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर अधिकारों को टालने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने पात्र कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की मांग की है। वहीं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कानूनी लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने के लिए डॉ. देवेन्द्र ...