नई दिल्ली, अगस्त 30 -- दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए धनराशि जमा करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। डीयू ने जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच के समक्ष यह दलील दी। बेंच दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक नई अधिसूचना में डीयू छात्र संघ (डूसू) चुनाव लड़ने के लिए पूर्व शर्त के रूप में एक लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड को अनिवार्य करने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। डीयू के वकील ने कहा कि इस शर्त का वास्तविक अर्थ यह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी को सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ एक हलफनामा देना होगा। डीयू ने कहा कि यहां कोई धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने इस दलील पर गौर किया। बेंच ने कहा कि छात्र जिस मुद्दे को लेकर यहां आए हैं उसका मकसद स्पष्ट हो गया है। इसलिए याचिका का निप...