संभल, मार्च 25 -- बनियाठेर थाना क्षेत्र में चन्दौसी-बहजोई मार्ग पर 14 अगस्त 2012 को डीसीएम से कुचलकर शाकिन शोभापुर गांव निवासी बाइक सवार ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने दोषसिद्ध करते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव शाकिन शोभापुर निवासी चंद्रपाल उर्फ बड्डे 14 अगस्त 2012 को चन्दौसी में सिपाही लाल ऑयल कंपनी पर राशन डीलर भूरे खां का राशन का तेल उठवाने पहुंचे थे। तेल उठवाने के बाद चंद्रपाल भतीजे दानवीर व किशनलाल के साथ बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। चन्दौसी बहजोई मार्ग पर बनियाठेर थाना क्षेत्र में गांव निवासी धर्मेंद्र, निरंकार, सुदंर, सोमवीर और सुभाष ने टाटा 407 से बाइक को ...