नई दिल्ली, मार्च 12 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के अंदर सार्वजनिक बैठक व प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में लगाई गई पाबंदियों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस व संबंधित कॉलेजों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ कर रही है। याचिका में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के 17 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में सार्वजनिक बैठक, रैलियां, प्रदर्शन, जुलूस पर एक महीने की रोक लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ को यह भी बताया गया कि सिविल लाइंस पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता ...