नई दिल्ली, मार्च 23 -- दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, सभा या जुलूस को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब छात्रों और शिक्षकों को किसी भी कार्यक्रम के लिए कम से कम 72 घंटे पहले प्रॉक्टर कार्यालय और स्थानीय पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को अपने नाम, कोर्स और कार्यक्रम की पूरी जानकारी के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी खुद जाकर जमा करनी होगी। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए दी गई सूचना मान्य नहीं होगी। बाहरी लोगों को कार्यक्रम में बुलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निष्कासन और पुलिस कार्रवाई जैसी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।पूर्व लिखित मंजूरी जरूरी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को ...