नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए जनवरी 2025 में लागू किए गए नॉमिनेशन संबंधी कई महत्वपूर्ण नियमों को वापस ले लिया है। सेबी ने अब 10 नॉमिनी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लेते हुए अधिकतम तीन नॉमिनी की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा है। यह नई व्यवस्था सितंबर 2026 से लागू होगी। जनवरी 2025 में लाए गए नियमों का उद्देश्य निवेशकों की बिना दावे वाली परिसंपत्तियों को कम करना और नामांकन प्रक्रिया को मजबूत बनाना था। इसके तहत एक खाते में अधिकतम तीन की जगह 10 नॉमिनी रखने का प्रस्ताव था। साथ ही नॉमिनेशन से बाहर रहने वाले निवेशकों के लिए वीडियो आधारित सत्यापन प्रक्रिया और नॉमिनी के विस्तृत व्यक्तिगत विवरण जुटाना भी अनिवार्य किया गया था। इन नियमों के कई प्रावधानों पर उद्योग जग...